फिल्म निर्माता राकेश रोशन को नैनीताल कोर्ट ने दी राहत

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देहरादून। संवाददाता। नैनीताल कोर्ट ने कृष थ्री फिल्म के कॉपीराइट मामले में फिल्म निर्माता-निर्देशक राकेश रोशन के खिलाफ देहरादून की अदालत में चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी। रोशन की याचिका पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह देखना होगा कि कापीराइट उल्लंघन के मामले में आपराधिक कार्रवाई चल सकती है या नहीं। रोशन के वकील महेश जेठमलानी ने कहा यह मामला दीवानी प्रकृति का है, लेकिन पुलिस ने इसे आपराधिक बना दिया। मामले की सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी।

नैनीताल हाईकोर्ट ने राकेश रोशन की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। लेकिन इस बीच निचली अदालत में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने पर हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। गत वर्ष 21 मई को देहरादून के उपन्यासकार रूपनारायण सोनकर ने देहरादून के डालनवाला थाने में फिल्मकार राकेश रोशन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई की थी। इसमें कहा था कि फिल्मकार ने अपनी सुपरहिट फिल्म कृष-3 में बिना उनकी अनुमति के उनके उपन्यास सुअरदान के अंश ले लिए हैं। शिकायत में कहा गया है कि कृष-3 में विवेक ओबरॉय और कंगना रनौत द्वारा निभाए गए ‘मानवर’ के किरदार उनके उपन्यास से लिए गए हैं।

 

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