शिक्षकों की बात पर सरकार रजामंद, सेवानिवृति वाले महीने का मिलेगा वेतन

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देहरादून। संवाददाता। राज्य के सहायता प्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कार्मिकों की वर्षों पुरानी मुराद सरकार ने पूरी कर दी है। इन कार्मिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्ति की तिथि उस माह के अंतिम दिवस को मानी जाएगी।

सरकारी कार्मिकों की तर्ज पर इस व्यवस्था को अब उक्त कार्मिकों पर भी लागू कर दिया गया है। इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किया गया है।  सहायता प्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों में शिक्षणेत्तर कार्मिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने की निर्धारित तिथि पर सेवानिवृत्त किए जाने की व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था के चलते उन्हें सेवानिवृत्ति की तिथि वाले महीने का पूरा वेतन व अन्य लाभ से वंचित होना पड़ रहा था।

वहीं सरकार की ओर से 30 मार्च, 2010 को जारी आदेश के मुताबिक जिस सरकारी सेवक की जन्म तिथि किसी मास के पहले दिवस को हो तो वह पूर्ववर्ती महीने के अंतिम दिवस को 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा। इस कारण ऐसे सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की तिथि पूर्ववर्ती महीने का अंतिम दिवस होगी। वहीं जिस सरकारी सेवक की जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख से अलग है तो वह उस महीने के किसी दिवस को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा, इसलिए सेवानिवृत्ति की तिथि उस महीने के अंतिम दिवस होगी।

 

सरकारी कार्मिकों के लिए लागू इस व्यवस्था को अब सहायता प्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों के शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए भी लागू कर दिया गया है। राज्यपाल से मंजूरी के बाद उच्च शिक्षा अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस आदेश से तकरीबन डेढ़ हजार कार्मिकों को फायदा होगा।

 

 

 

 

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