सड़क पर दौड़ते व्यावसायिक वाहनों पर लगेगा ब्रेक

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देहरादून।संवाददाता। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए इनमें स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत अब पुराने वाहनों पर भी स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य होगा।

इसमें सामान्य व्यावसायिक वाहनों की रफ्तार 80 किमी प्रति घंटा निर्धारित होगी। वहीं, बड़े वाहन यानी ट्रक, डंपर, टैंकर, स्कूल बस, सिटी बसों पर अधिकतम 60 किमी प्रतिघंटे की निर्धारित गति वाले स्पीड गवर्नर लगाए जाएंगे। स्पीड गवर्नर कोई एक कंपनी नहीं लगाएगी। इसे बनाने वाली कंपनियां अथवा डीलर परिवहन आयुक्त को आवेदन करने के बाद इसे लगाने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। स्पीड गवर्नर न लगाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश में अक्टूबर 2016 के बाद में आने वाले व्यवसायिक वाहनों में कंपनी से ही स्पीड गवर्नर लग कर आ रहे हैं। ऐसे में अब परिवहन विभाग ने ऐसी सभी पुराने वाहन, जिनमें स्पीड गवर्नर नहीं लगा है, उनके लिए अब यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू कर दी है। इसके तहत स्पीड गवर्नर केवल अधिकृत निर्माता व डीलर से ही लगवाए जाएंगे। स्पीड गवर्नर को संभागीय निरीक्षक सील करेंगे।

यदि किसी वाहन में स्पीड गवर्नर नहीं लगा होगा या फिर उसमें छेड़छाड़ होगी तो ऐसे वाहनों की फिटनेस निरस्त की जाएगी। जिन वाहनों पर स्पीड गवर्नर लगा होगा, उन्हें विंड स्क्रीन के सामने भीतर बाईं ओर सफेद रंग से श्स्पीड गवर्नरश् लगा है लिखना होगा। जिस वाहन पर स्पीड गवर्नर लगाया जाएगा उस पर वाहन का नंबर भी अंकित किया जाएगा।

अपर परिवहन आयुक्त सुनीता सिंह ने बताया कि तेज गति से वाहन चलाना दुर्घटना का एक मुख्य कारण है। केंद्र के निर्देशानुसार अनिवार्य रूप से स्पीड गवर्नर लगाने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

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