कोर्ट ने दहेज के हत्यारे पति सहित तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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देहरादून। संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या में पति, ससुर और जेठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डोईवाला में 2011 में विवाहिता ने दहेज उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। डीजीसी फौजदारी जेपी रतूड़ी ने बताया कि एक फरवरी 2011 को विवाहिता नीलम ने आत्महत्या कर ली।

इसके बाद नीलम के परिजन छोटेलाल निवासी छबरा डोईवाला ने नीलम के पति दीपक कुमार, ससुर सुल्तान सिंह, जेठ विशन सिंह एवं सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा डोईवाला थाने में दर्ज करवाया। जांच पड़ताल में आरोप सही पाया गया। उन्होंने बताया कि घटना से डेढ़ साल पहले नीलम की शादी हुई थी। इसके बाद से ससुराल पक्ष ने विवाहिता का दहेज में मोटरसाइकिल व पैसे के लिए उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। आए दिन दहेज के लिए उसके साथ मारपीट की गई। परेशान नीलम ने आत्महत्या की। मामले में नीलम की सास भी आरोपी थी, लेकिन उनकी मौत हो चुकी है। अभियोजन ने दहेज हत्या से संबंधित कई सबूत रखे। कुल 11 गवाह पेश किए। कोर्ट ने सबूत के आधार पर दीपक, सुल्तान सिंह, विशन सिंह निवासी धर्मोचौक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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