तो जहरीली शराब पर मृत्युदंड का प्रावधान लाएगी सरकार

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देहरादून। संवाददाता। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में भी जहरीली शराब पर फांसी का कानून बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। आबकारी कानून में जल्द संशोधन कर कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। आपके प्रिय अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने रविवार के अंक में प्रमुखता से इस मुद्दे को प्रकाशित किया था। दिल्ली और यूपी में जहरीली शराब को लेकर सख्त कानून पहले ही बना है, जबकि उत्तराखंड के ऐक्ट में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है।

जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों के बाद रविवार देर शाम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इस मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने इस प्रकरण में अब तक की कार्रवाई का अपडेट लेकर भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अफसरों को निर्देश दिए। सूत्रों ने बताया, इस दौरान जहरीली शराब पर सख्त कानून बनाने पर चर्चा हुई और जहरीली शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ फांसी का कानून बनाने पर सहमति बनी। आगामी कैबिनेट में बैठक में ये प्रस्ताव आ सकता है। वहीं आबकारी मंत्री प्रकाश ने आबकारी अधिनियम में संशोधन के संकेत दिए। उन्होंने कहा, राज्य के एक्साइज ऐक्ट में हल्के प्रावधान हैं। इसके लिए न्याय विभाग से विधिक राय ली जा रही है।

जहरीली शराब कांड हो सकती है सजिश- प्रकाश पंत
आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने राज्य में अवैध शराब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि घटना वाले बाल्लूपुर गांव में ही इस साल 22 लोगों के खिलाफ अवैध शराब के मामले में मुकदमा दर्ज किए गए। इस गांव में पिछले तीन साल में 40 लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं। उन्होंने इस मामले में किसी साजिश से इनकार भी नहीं किया।

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