बैंक कागजों में नगर पालिका और अधिशासी अधिकारी की फर्जी मोहर

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देहरादून। संवाददाता। पंजाब नेशनल बैंक रानीपोखरी शाखा में एक महिला ने लघु उद्योग के लिए ऋण का आवेदन किया। बैंक ऋण अधिकारी जब नगर पालिका परिषद में भवन कर निर्धारण पत्र लेकर पहुंचे तो पता चला नगर पालिका में संबंधित नाम से किसी भवन स्वामी का नाम दर्ज नहीं है। संबंधित प्रपत्रों में नगर पालिका की मोहर और अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर भी फर्जी मिले।

सोमवार को पंजाब नेशनल बैंक रानीपोखरी शाखा के ऋण अधिकारी मुकेश रौतेला एक बैंक लोन आवेदन के प्रपत्र सत्यापन के लिए नगरपालिका ऋषिकेश कार्यालय पहुंचे। भवन कर लिपिक के पास जब यह मामला पहुंचा तो उन्होंने नगर पालिका की भवन कर संपत्ति पंजिका में उक्त भवन संख्या और स्वामी के नाम का सत्यापन किया तो यह नाम कहीं नहीं मिला।

मामला पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा और अधिशासी अधिकारी महेंद्र ¨सह यादव के पास पहुंचा। अधिशासी अधिकारी ने भवन कर निर्धारण संबंधी संबंधित प्रपत्रों पर अपने नाम के हस्ताक्षरों को फर्जी करार दिया। नगर पालिका ने दस रुपए के स्टांप पर लिख कर दिए गए संबंधित प्रपत्रों को जब्त कर लिया। अधिशासी अधिकारी महेंद्र ¨सह यादव ने बताया कि बनाजक्षी कल्लापल्ली पत्नी नीरज अग्रवाल निवासी मकान नंबर 213 आवास विकास वीरभद्र मार्ग के नाम से यह शपथ पत्र और नगरपालिका के भवन कर विभाग के नाम से प्रपत्र पाए गए हैं।

जिनमें एक सितंबर 2017 में कर निर्धारण का उल्लेख किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त संपत्ति संख्या पालिका अभिलेखों में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। बैंक से लोन आवेदन करने वाली महिला द्वारा जो नगरपालिका के नाम से प्रपत्र बैंक में दाखिल किए गए हैं उनमें भवन कर विभाग और उनकी जो मुहर बनाई गई है दोनों ही फर्जी है। बैंक अधिकारी ने बताया कि उक्त महिला ने करीब एक पूर्व बैंक में लघु उद्योग के लिए ऋण का आवेदन किया था। आवेदन पत्र के साथ जो भवन की रजिस्ट्री लगाई गई है वह उसी के नाम की है। इस मामले की जांच कर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।

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