प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रिीयों में बिजली पानी काटने के आदेश- हाईकोर्ट

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देहरादून। संवाददाता। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों के बिजली-पानी काटने के आदेश दिेए हैं. कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि सोमवार तक कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए. दरअसल अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोर्ट को बताया था कि स्थानीय प्रशासन के प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बिजली आपूर्ति जारी रखने से उनके ख़िलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

आज सुनवाई के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आज कोर्ट को बताया कि कोर्ट के पहले दिए गए आदेश के बाद सभी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टियों को नोटिस जारी कर दिया गया है मगर स्थानीय प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है. इन सभी फैक्ट्रियों को बिजली आपूर्ति जारी है और इसलिए यह चल रही हैं।

आज कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर मानकों का उल्लंघन कर रही कम्पनियों व फैक्ट्रियों की बिजली पानी काटने के आदेश दिए हैं. हालांकि मानक पूरा करने पर दो फैक्ट्रियों को खोलने के भी आदेश कोर्ट ने जारी किए।
बता दें कि हिमांशु चंदोला और अन्य ने याचिका दाखिल कर प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बंद करने की मांग की थी. 14 फरवरी को राज्य प्रदूषण बोर्ड़ की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई कर 323 फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दिया था लेकिन इन फैस्ट्रियों में उत्पादन लगातार जारी है।

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