राज्यसभा चुनाव मामला; कांग्रेस की याचिका पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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दिल्ली। गुजरात में राज्यसभा की दो सीटों के लिए अलग-अलग उपचुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य कांग्रेस की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून तक आयोग से जवाब देने को कहा है।

कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस की प्रदेश में दो राज्यसभा सीटों पर एक साथ उपचुनाव कराने की अपील को 25 जून को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि इस मुद्दे को सुने जाने की जरूरत है।

यह याचिका गुजरात कांग्रेस नेता परेशभाई धनानी ने दायर की है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी के राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद यह सीटें खाली हुई हैं।

चुनाव आयोग की ओर से 15 जून को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों सीटों के लिए चुनाव पांच जुलाई को ही होने हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा सहित दोनों सदनों की सभी रिक्तियों पर उपचुनाव के लिए उन्हें ‘अलग-अलग रिक्तियां’ माना जाएगा और अलग-अलग अधिसूचना जारी की जाएगी तथा चुनाव भी अलग-अलग होंगे। हालांकि इनका कार्यक्रम समान हो सकता है।

गुजरात की 182 सदस्यीय विधान सभा में भाजपा के 100 और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के 75 सदस्य हैं जबकि सात स्थान रिक्त हैं।

कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा निर्वाचन आयोग कार्यालय का अपने राजनीतिक प्रचार के लिये इस्तेमाल कर रही है। निर्वाचन आयोग ने 15 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय के 1994 और 2009 के दो फैसलों का हवाला दिया है जिसमें जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत एक ही राज्य में अलग अलग उपचुनाव कराने की व्यवस्था का समर्थन किया था।

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