राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक बात कहने पर सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ 39 एफआईआर दर्ज

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दिल्ली । राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ 39 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। यह एफआईआर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा दर्ज कराई गई हैं।

सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमिटी के महासचिव और पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख सुशील शर्मा ने भी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर की थी। शर्मा ने सीआरपीसी की धारा 357 (3) के तहत एक करोड़ रुपये का मुआवजा भी मांगा था।

स्वामी पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता
दरअसल सुब्रमण्यनम स्वामी ने कथित रूप से राहुल पर नशीले पदार्थ लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ता उनपर भड़के हुए हैं। मामले पर शिकायतकर्ताओं ने अपने परिवाद में कहा है कि, सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 505 सार्वजनिक अपमानित करने वाले बयान) और आईपीसी की धारा 511 के तहत केस दर्ज कराया है।

प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मोर्चा भी खोल था। हाल ही में उन्होंने स्वामी के खिलाफ उनके निवास पर प्रदर्शन किया था। स्वामी के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और झूठे आरोप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर ‘सुब्रमण्यम स्वामी होश मे आओ, सुब्रमण्यम स्वामी माफी मांगो, सुब्रमण्यम स्वामी हाय-हाय’ के नारे लगाए था।

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