कर्नाटक; सुप्रीम कोर्ट का आदेश, विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश हों बागी विधायक

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खास बातें
-सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से आज दिन में विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय लेने को कहा।
-सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के डीजीपी को बागी विधायकों को सुरक्षा मुहैया करने का निर्देश दिया।
-विधानसभा इलाके में धारा 144 लागू, बुधवार को कांग्रेस के 2 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया।

डीके शिवकुमार करेंगे कानूनी कार्रवाई
दिल्ली। मुंबई के होटल द्वारा रिजर्वेशन कैंसिल करने के मामले पर कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि होटल स्टाफ ने मुझे घंटों बाहर खड़ा रखने के बाद मेरा रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। मैंने अपने लोगों को इसके कानूनी पहलू पर विचार करने को कहा है। मुझे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी उपाय करना होगा।

आज शाम 6 बजे विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश हों बागी विधायक
उच्चतम न्यायाय में गुरुवार को कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने विधायकों से आज स्पीकर के पास जाने का निर्देश दिया और कहा कि स्पीकर इसपर फैसला लें। विधायकों की तरफ से अदालत में मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने कहा कि विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। स्पीकर मामले को लटका रहे हैं। अदालत ने कहा कि वह कल मामले पर सुनवाई करेगा।

अदालत ने बागी विधायकों को शाम के छह बजे स्पीकर के सामने पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि वह स्पीकर से मिलकर उन्हें अपने इस्तीफे सौंपे और इसका कारण बताएं। अदालत ने कर्नाटक के डीजीपी को बागी विधायकों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि स्पीकर को बचे हुए दिन में अपना फैसला लेना है।

उम्मीद है वह आएंगे वापस
कर्नाटक मंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने बंगलूरू में कहा, ‘हमें पूरा विश्वास है कि विधायक हमारे साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि वह वापस आएंगे और अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे।‘

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