महाशीर मछली पकड़ने पर मुकदमा दर्ज, भरना होगा जुर्माना

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पिथौरागढ़। संवाददाता। पिथौरागढ़ के नेपाल से सटे झूलाघाट में काली नदी किनारे पड़ी महाशीर मछली को खाने की चाह नरेंद्र चंद पर भारी पड़ गई। 3 किलो 9 सौ ग्राम की महाशीर मछली को वह अपने बैग में रख घर ले जा रहा था, लेकिन बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के जवानों के हत्थे चढ़ गया। जबकि एसएसबी ने आरोपी नरेंद्र को महाशीर मछली के साथ वन विभाग के सुपुर्द कर दिया।

मुकदमा दर्ज होने के साथ लगा जुर्माना
वन विभाग ने आरोपी नरेंद्र पर वन अधिनियम का धारा 1972 के तहत मुकदमा करने के साथ संरक्षित प्रजाति की महाशीर मछली का शिकार करने पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया।

वन विभाग के रेंजर दिनेश जोशी ने बताया,’ महाशीर मछली को संरक्षित प्रजाति में रखा गया, जिस कारण इसके शिकार पर रोक है. बरसात के सीजन में ही महाशीर प्रजनन करती हैं और इन्हें प्रजनन के लिए साफ और रेतीली जमीन चाहिए. ऐसे में ये सम्भावना भी है शिकार हुई महाशीर भी प्रजनन के लिए रेतीले मैदान में आई होगी।

नरेंद्र ने कही ये बात
आरोपी नरेंद्र का कहना है कि उनसे नदी किनारे रेत पर महाशीर मछली को पड़ा देखा तो खाने के लिए अपने घर ले जा रहा था, लेकिन उसने ये सपने में भी नही सोचा था कि एक मछली को खाने की चाह में उसे इस कदर भारी पड़ेगी। जी हां, अब आरोपी को भारी जुर्माने के साथ मुकदमा भी झेलना पड़ेगा। फिलहाल वन विभाग ने आरोपी नरेंद्र को जमानत में रिहा कर दिया है।

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