होटल व्यवसायी की हत्या के प्रयास मामले में डॉन छोटा राजन को 8 साल की सजा

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छोटा राजन (फाइल फोटो)
मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने होटल व्यवसायी बीआर शेट्टी की हत्या की कोशिश के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र निखलजे उर्फ छोटा राजन को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे आठ साल की सजा सुना है। मामला साल 2012 का है।

उसे आपराधिक षड्यंत्र, हत्या, हत्या के प्रयास व 2012 में होटल व्यवसायी बीआर शेट्टी को गोली मारने के मामले में हथियार अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है। इस मामले में मुंबई अपराध शाखा ने आरोप पत्र दायर किया था।

क्या है बीआर शेट्टी मामला
होटल व्यवसायी बीआर शेट्टी को 2012 में मुंबई के अंधेरी में गोली मारी गई थी। बाइक पर आए दो लोगों ने उन्हें चार गोलियां मारी और मौके से फरार हो गए। शेट्टी के कंधों पर गोलियां लगी थीं इसके बावजूद वह किसी तरह पास के पुलिस थाने पहुंचे। जहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जनवरी 2013 को मुंबई पुलिस ने 1,332 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया गया। आरोप पत्र के अनुसार शेट्टी को छोटा राजन के आदेश पर गोली मारी गई थी। राजन ने शेट्टी से हिसाब बराबर करने के लिए गोलियां चलवाई थीं क्योंकि व्यवसायी गैंगस्टर के प्रतिद्वंदी और पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा का करीबी था।

चार्जशीट के अनुसार छोटा राजन के दिशा-निर्देश के आधार पर उसके गुर्गे सतीश थनकप्पन उर्फ कालिया ने शेट्टी को गोली मारने का आदेश दिया। उस दौरान कालिया पत्रकार जे डे की हत्या के मामले में सलाखों के पीछे था। छोटा राजन और कालिया के अलावा सल्वन चेल्लापन, दीपक उपाध्याय, नित्यानंद नाइक और तलविंदर सिंह उर्फ सोनू इस मामले में आरोपी हैं। छोटा राजन को 2015 में बाली से गिरफ्तार किया गया था और उसे भारत वापस लाया गया। तब से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। छोटा राजन को पिछले साल जे डे हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

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