अवैध तरीके से हिरासत में रखने की हो सीबीआई जांच – हाईकोर्ट

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देहरादून। संवाददाता। हरिद्वार जिले के रुड़की के गंगनहर कोतवाली पुलिस द्वारा धीर सिंह को 48 घंटे तक अवैध हिरासत में रखने के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं । कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई 15 दिनों के भीतर मामले पर जांच शुरू कर दें।

रुड़की के धीर सिंह ने याचिका दाखिल कर पूरे मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग की थी। 2011 में रुड़की के गंगनहर कोतवाली पुलिस द्वारा धीर सिंह को धारा 498 के आरोप में 48 घंटे तक कोतवाली में रखा। जिसके खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की गई तो लोकायुक्त ने कोतवाल समेत चार पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया था। अपने पुलिसकर्मियों को बचाने के लिये इस मामले पर उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा बार बार क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की तो धीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब हाईकोर्ट में पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिया है कहा है कि शुरू से इस मामले पर दुबारा जांच की जाए।

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