प्लास्टिक-पॉलीथिन से बनी प्रचार सामग्री पर लगा बैन

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देहरादून। उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में प्लास्टिक-पॉलीथिन से बनी प्रचार सामग्री को बैन कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने 12 जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि कोई प्लास्टिक-पॉलीथिन से बनी सामग्री का प्रयोग करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

वहीं पंचायत चुनाव में भी कई लोग वोट डालने से वंचित रहे सकते हैं। आरोप है ग्रामीण क्षेत्र में कई मतदाताओं की आपत्तियों को सुना ही नहीं गया और आनन फानन में मतदाता सूची भी तैयार कर दी है। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के लिए 15 जुलाई को मतदाता सूची तैयार कर ली थी। उसके बाद इन पर आपत्तियों को सुना जाना था। ब्लॉक कार्यालयों में लोगों ने आपत्तियां भी दर्ज कराना शुरू कर दिया था। सैकड़ों आपत्तियों का निस्तारण हुआ। लेकिन, कई का निस्तारण अब तक नहीं हो पाया है। एक मतदाता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उनके भाई का वोट गांव में ही है, जबकि उनका और पत्नी का वोट दो किलोमीटर दूर अन्य बूथ पर है। उन्होंने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई। लेकिन, अधिकारियों ने वार्डों के परिसीमन में पेच बताते हुए इस पर गौर नहीं किया। ऐसे में वह दो किलोमीटर दूर वोट देने क्यों जाएंगे। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि आपत्तियों को नियमानुसार सुना गया और उनका निस्तारण किया है।

निकाय चुनाव में सैकड़ों वोटर नहीं कर पाए थे वोट 
मतदाता सूची में नाम न होने पर पिछले साल हुए निकाय चुनाव में सैकड़ों लोग वोट नहीं डाल पाए थे। ज्यादातर मतदाता उन ग्रामीण क्षेत्रों के थे जो पहली बार निकाय क्षेत्र में आए थे। इसी तरह अब भी जो शिकायतें पहुंच रही हैं वह भी इन्हीं क्षेत्रों की हैं।

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