अतिक्रमण पर कोर्ट ने सरकर से तीन हफ्ते में मांगा जवाब

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देहरादून। संवाददाता। हाईकोर्ट के आदेश पर राजधानी दून में चल रहे अतिक्रमण अभियान में सरकार व प्रशासन की जारी मनमानी के खिलाफ ईसी रोड निवासी आधा दर्जन लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में अपील दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। जिस पर हाईकोर्ट द्वारा सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा गया है।
उत्तराखण्ड शासनकृप्रशासन द्वारा राजधानी दून में इन दिनो अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसे लेकर जनाक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। लोगों का आरोप है कि हर दो चार महीनों बाद अतिक्रमण के नाम पर उन्हे परेशान किया जा रहा है। यही नहीं विभागीय नाप जोख पर भी जगह जगह सवाल उठाये जा रहे है। इन दिनों ईसी रोड और सहस्त्रधारा रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। जिसे बीते कल विरोध के बाद रोक दिया गया था।

प्रशासन की इस कार्यवाही के विरोध में ईसी रोड निवासी साहिल गुलाटी, श्रीमती कमला बहुगुणा, श्रीमती मनोरमा, श्रीमती किशन कौर, जयदीप एंव विरेन्द्र आदि द्वारा हाईकोर्ट(नैनीताल) में इस कार्यवाही को गलत बताते हुए रोक लगाने की अपील की गयी थी। आपत्तिकर्ताओं का कहना है कि उनके कागजों मेें जो रकबा दर्ज है उसे पूरा कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त अगर कुछ बचता है तो प्रशासन उसे तोड़ दे उन्हे कोई आपत्ति नहीें होगी। लेकिन सिर्फ सड़क और एक सीधी लाइन बनाकर उनकी सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।

अदालत द्वारा इस सामूहिक आपत्ति पर सुनवाई करते हुए सरकार से आपत्ति कर्ताओं द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है। बीते कल इस कोर्ट के आदेश को जब अतिक्रमण तोड़ने पहुंची टीम को दिखाया गया तो उन्होने अपनी कार्यवाही रोक दी थी।

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