लेखपाल और पटवारी पद के अभ्यर्थियों को राहत; दो दर्जन पदों पर प्रतीक्षा सूची की मेरिट से प्रशिक्षण के लिए पटवारियों का चयन किया जाएगा; आदेश हुआ जारी।

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देहरादून (संवाददाता) : राज्य सरकार ने लेखपाल और पटवारी पद के अभ्यर्थियों को राहत दी है। पटवारी भर्ती के लिए विज्ञापित पदों में शेष तकरीबन दो दर्जन पदों पर अब प्रतीक्षा सूची की मेरिट से प्रशिक्षण के लिए पटवारियों का चयन किया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) एवं (लेखपाल) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण के लिए चयन प्रक्रिया-2015 में शुरू की गई थी। इस चयन प्रक्रिया में भर्ती के लिए विज्ञापित कुल पदों में शेष बचे पदों पर कुछ जिलों ने प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का चयन कर दिया।

हालांकि राजस्व उपनिरीक्षक संशोधित नियमावली-2015 में प्रतीक्षा सूची से चयन का प्रावधान शामिल नहीं है। कुछ जिलों में जिलाधिकारियों की ओर से प्रतीक्षा सूची से चयन किया गया, जबकि कई जिलों ने ऐसा नहीं किया। बाद में अन्य जिलों में प्रतीक्षा सूची को शामिल नहीं किए जाने से चयन से वंचित हुए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने बीती 17 मई, 2017 को अपने आदेश में पटवारी चयन प्रक्रिया में समान प्रक्रिया अपनाते हुए अन्य जिलों में भी प्रतीक्षा सूची से चयन करने को कहा है।

हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में शासन ने भी एकरूपता के सिद्धांत के आधार पर सभी जिलों में अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर मेरिट सूची से चयनित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राजस्व प्रभारी सचिव हरबंस सिंह चुघ ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि विज्ञापित संख्या से अधिक संख्या में अभ्यर्थी चयनित नहीं होने चाहिए। साथ ही प्रशिक्षण के लिए चयनित अभ्यर्थियों में उपस्थित न होने वालों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है।

चयन सूची एक वर्ष तक ही वैध रहेगी। जिलाधिकारियों को भविष्य में अपने स्तर से प्रतीक्षा सूची का निर्माण व चयन करने जैसे कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करने की हिदायत दी गई है। शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त व्यवस्था अपवादस्वरूप लागू की जा रही है।

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