तीन तलाक पर सख्त कानून बनाने की तैयारी में सरकार; संसद के शीतकालीन सत्र में विल लाने की तैयारी

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नई दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार तीन तलाक पर बड़ा फैसला ले सकती है। आज तीन तलाक को संज्ञेय  में रखते हुए गैर-जमानती अपराध बनाने वाले बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इस बिल में तीन तलाक देने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक तीन तलाक खत्म करने के लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में कानून लाएगी। सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट नाम से इस विधेयक को लाएगी।

ये कानून सिर्फ तीन तलाक पर ही लागू होगा। इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा। इसके बाद से किसी भी स्वरूप में दिया गया तीन तलाक वह चाहे मौखिक हो, लिखित और या मैसेज में, वह अवैध होगा। जो भी तीन तलाक देगा, उसको तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।

यानि तीन तलाक देना गैर- जमानती और संज्ञेय अपराध होगा। इसमें मजिस्ट्रेट तय करेगा कि कितना जुर्माना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए एक मंत्री समूह बनाया था, जिसमें राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, पीपी चौधरी और जितेंद्र सिंह शामिल थे।

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