राजकीय प्राथमिक स्कूल बल्शा (हवालबाग) के प्रधानाध्यापक के इंटरमीडिएट के अंकपत्र और स्कूल द्वारा भेजी गई क्रासलिस्ट में दर्ज अंकों में अंतर है, जिससे उनका अंकपत्र अवैध होने की पुष्टि हुई है। मुख्य शिक्षा अधिकारी एचबी चंद ने संबंधित प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी किया है और एक सप्ताह के भीतर पत्र प्रस्तुत करने को कहा है।मुख्य शिक्षा अधिकारी एचबी चंद ने बताया कि राजकीय प्राथमिक स्कूल बल्शा (हवालबाग) के प्रधानाध्यापक पुष्कर कुमार का इंटरमीडिएट का प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद बरेली भेजा गया था। सचिव कार्यालय ने दो मार्च को भेजे गए पत्र में संबंधित प्रधानाध्यापक का परीक्षाफल रद्द बताया है।वहीं नौ मार्च को उनके इंटरमीडिएट के अंकपत्र और प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए सीआरएसटी इंटर कालेज नैनीताल के प्रधानाचार्य को भेजे गए थे। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि पुष्कर लाल के इंटर के अंकपत्र और प्रमाण पत्र मिलान किए गए, जिनका स्कूल के अभिलेखों से मिलान नहीं हो रहा है। प्रधानाचार्य ने परीक्षाफल की क्रास लिस्ट भी भेजी है, जिसमें परीक्षाफल अपूर्ण अंकित किया गया है।
सीईओ ने बताया कि मंगलवार को प्रधानाध्यापक को पक्ष प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था। उनके द्वारा इंटर के प्रस्तुत अकंपत्र में हिंदी में 55, अंग्रेजी में 42, भौतिक विज्ञान में 47, रसायन विज्ञान में 52, जीव विज्ञान में 52 अंक अंकित है, जबकि सीआरएसटी इंटर कालेज नैनीताल द्वारा भेजे गए क्रास लिस्ट में उनके हिंदी में 55, अंग्रेजी में 40, भौतिक विज्ञान में 43, रसायन में शून्य और जीव विज्ञान में 43 अंक अंकित हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा दिए गए अंकपत्र और स्कूल से मिली क्रास लिस्ट में काफी अंतर है, जिससे उनके इंटर में फेल होने पुष्टि होती है।
सीईओ ने बताया कि प्रमाण पत्र की सत्यता/ प्रमाणिकता के संबंध में पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। उसके बाद उनके विरुद्ध उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 यथा संशोधित नियमवाली के प्राविधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी