नैनीताल। शहर में 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित ठेकेदार मोहम्मद उस्मान के भवन पर जल्द ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है।
पूर्व में नगर पालिका की ओर से चस्पा किये नोटिस को हाई कोर्ट की सख्त निर्देश पर वापस लेने के बाद अब जिला विकास प्राधिकरण ने आरोपित को नोटिस भेजा है। हालांकि शहर में सौ वर्ग गज से कम भूमि वाले 24 अन्य भवन स्वामियों को भी नोटिस भेजा गया है। प्राधिकरण ने सभी लोगों को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए है।
हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद वापस लिया था नोटिस
दुष्कर्म आरोपित मोहम्मद उस्मान की गिरफ्तारी के अगले ही दिन नगर पालिका ने उसके भवन पर नोटिस चस्पा कर तीन दिन के भीतर अवैध अतिक्रमण तोड़ने के निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद नगर पालिका को नोटिस वापस लेना पड़ा था।
आरोपित के भवन पर कार्रवाई नहीं होने पर तमाम लोगों में आक्रोश बना हुआ था।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर प्राधिकरण की ओर से किये जा रहे सौ वर्ग गज से कम भूमि की जांच मामले में आरोपित घिरता नजर आ रहा है। प्राधिकरण ने भवन का नक्शे को आधार बनाकर मोहम्मद उस्मान को नोटिस जारी किया है।
इन पहलुओं पर घिरता दिख रहा आरोपित
आरोपित मोहम्मद उस्मान का भवन वैध है अथवा अवैध वह तो विभागों की कार्रवाई के बाद ही साफ होगा। मगर प्राधिकरण नक्शा, वनाच्छादित क्षेत्र में भवन, निर्धारित सीमा से अधिक निर्माण समेत अन्य पहलुओं पर वह घिरता नजर आ रहा है। हालांकि प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर आरोपित को उसका पक्ष रख नक्शा समेत अन्य दस्तावेज पेश करने को कहा है।
आरोपित का भवन किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर बना होने की चर्चा आम है। साथ ही क्षेत्र में ग्राउंड फ्लोर के साथ एक और फ्लोर बनाने की ही अनुमति है। आरोपित का भवन निर्धारित मानकों से बड़ा प्रतीत होता है। अब प्राधिकरण आरोपित के भवन नक्शे के साथ ही अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रहा है।