चम्पावत। नव विवाहिता का दहेज के लिए उत्पीडऩ करने और हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतका के पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
लोहाघाट के ग्राम पाटन पाटनी निवासी मनोज कुमार पुत्र स्व. जानी राम ने 26 अप्रैल 2021 को थाने में तहरीर देकर अपनी पुत्री के ससुरालियों पर दहेज को लेकर उत्पीडऩ कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया था। तहरीर में कहा था कि उसकी बेटी सपना का विवाह नौ जून 2020 को कोयाटी खालसा निवासी अनिल कुमार पुत्र गिरधारी राम के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य था लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी बेटी का पति अनिल कुमार और सास तुलसी देवी पत्नी गिरधारी राम उसे दहेज लाने के लिए प्रताडि़त करने लगे। पिता ने तहरीर में कहा कि उसने अपने दामाद अनिल को स्कूटी खरीदने के लिए 30 हजार रुपये की नगद धनराशि सितंबर 2020 में दी थी।
आरोप लगाया कि उसके दामाद ने उसकी बेटी सपना की सोने की अंगूठी और मांग टीका भी बेच दी। मृतका के पिता ने पुलिस को बताया कि 25 अप्रैल 2021 को सपना के ससुर गिरधारी राम ने उसे फोन कर सपना के सुसाइड करने की जानकारी दी। सपना के पिता की तहरीर के आधार पर लोहाघाट पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ 16/21के तहत धारा 304बी आइपीसी एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
मामले की विवेचना सीओ अशोक कुमार परिहार को सौंपी गई। सीओ के नेतृत्व में पुलिस ने मृतका के घर जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। मृतका के पति अनिल कुमार और सास तुलसी देवी के खिलाफ पर्याप्त सुबूत पाए जाने पर पुलिस ने मंगलवार को उनके घर से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सीओ अशोक कुमार परिहार ने बताया कि दोनों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।