देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार लोकहित को ध्यान में रखते हुए उ.प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखंड में यथाप्रवृत्त) की धारा 3(1) के तहत यह निर्णय लिया गया है। आदेश के जारी होने की तिथि से आगामी छह माह तक राज्य की सभी अधीनस्थ सेवाओं में हड़ताल पूरी तरह निषिद्ध रहेगी।
सरकार का कहना है कि यह निर्णय अत्यावश्यक सेवाओं के सुचारु संचालन और जनहित को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की हड़ताल से आम जनता को होने वाली असुविधा से बचाया जा सके।
इस आदेश के लागू होते ही राज्य के विभिन्न विभागों, निगमों व निकायों में कार्यरत कर्मियों पर हड़ताल से संबंधित सभी गतिविधियों पर रोक लग जाएगी।

