Sunday, March 8, 2026
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गलत उपचार कर काट दी मरीज की टांग, अब अस्‍पताल को देना होगा 12 लाख से ज्‍याद का हर्जाना

रुड़की: सड़क हादसे के दौरान घायल व्यक्ति का गलत उपचार करने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने अस्पताल पर 12.50 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है।

सड़क हादसे में हुआ था घायल

अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि छह मई 2021 को मोटर साइकिल पर जाते हुए हरिद्वार जिले के ग्राम जैनपुर झंझेड़ी निवासी मुंतजीर को एक ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

उपचार के दौरान काटी टांग

घायल को उपचार के लिए केशव मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल देहरादून ले जाया गया। उपचार के दौरान लापरवाही करते हुए चिकित्सकों ने गलत आपरेशन कर मुंतजीर की टांग काटकर उसे हमेशा के लिए दिव्यांग कर दिया।

उपचार के नाम पर लिए दो लाख से ज्‍यादा

उपचार के नाम पर उसके 2,47,638 रुपये भी खर्च हो गए। लेकिन, मरीज फिर भी ठीक नहीं हुआ। जिस पर मरीज को जब हिमालयन हास्पिटल में दिखाया गया तो उसका पुन: आपरेशन करना पड़ा।

उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया

पीड़ि‍त उपभोक्ता ने न्याय के लिए छह जुलाई सन 2021 को जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। जिला आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद हास्पिटल को उपचार में लापरवाही के लिए दोषी माना।

एक माह में अदा करना होगा हर्जाना

पीड़ित मरीज मुंतजीर को उपचार खर्च 2,47,638 रुपये मय छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में 10 लाख रुपये और वाद व्यय पांच हजार रुपये एक माह के अंदर अदा करने का आदेश दिया है।

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