Tuesday, March 10, 2026
Homeराज्यउत्तराखण्डदेहरादून में आज से खुले सैलून, स्पा और पार्लर, उपकरण करने होंगे...

देहरादून में आज से खुले सैलून, स्पा और पार्लर, उपकरण करने होंगे सैनिटाइज

सांकेतिक तस्वीर

देहरादून। उत्तराखंड में देहरादून सहित अन्य जिलों में बुधवार से सैलून, स्पा और पार्लर खुल गए हैं। जिला प्रशासन ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। शहर के बाजार सुबह सात से शाम चार बजे तक ही खुलेंगे। रविवार को डेयरी, फल-सब्जी की दुकान एवं मेडिकल स्टोर को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को लॉकडाउन-4.0 के तहत बुधवार से नई व्यवस्था लागू कर दी है। उन्होंने बताया कि सैलून, स्पा एवं पार्लर भी खुलेंगे। इन दुकानों में एक व्यक्ति के सुविधा उपयोग के बाद सभी उपकरण सैनिटाइज करने होंगे। दुकान के अंदर एक समय में अधिकतम पांच व्यक्ति (दो स्टॉफ, तीन उपभोक्ता) ही मौजूद रहेंगे।

रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी। सभी व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित प्रतिष्ठान सुबह सात से शाम चार बजे तक ही सेवाएं दे सकेंगे। केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी कार्यालय, उपक्रमण, निगम, बैंक आदि भी खुलेंगे।

ये सभी कार्यालय समूह क एवं ख के अधिकारी 100 प्रतिशत तथा समूह ग व घ के कर्मचारी 33 प्रतिशत (आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए कार्मिकों को छोड़कर) के साथ खुले रहेंगे, शेष कार्मिक घर से काम करेंगे। सभी कार्यालयों में केवल सरकारी कार्य ही होंगे। जनता का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

निजी कार्यालय में 33 प्रतिशत कार्मिक
अगर किसी व्यक्ति का कोई जरूरी कार्य है तो वह ई-मेल, फैक्स अथवा कार्यालय के बाहर लगे ड्रॉप बॉक्स के जरिये पत्राचार कर सकता है। वहीं, कर्मचारियों को इस तरह से रवाना किया जाए, जिससे एक साथ अधिक भीड़ एकत्र न हो सके। वहीं, निजी कार्यालय भी 33 प्रतिशत कार्मिकों के साथ सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक ही खोले जा सकेंगे।

निर्माण कार्यों में मिलेगी छूट

डीएम ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यों में छूट रहेगी। वहीं, विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किए गए नक्शे वाले निजी निर्माण कार्य में भी छूट रहेगी। 

विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार के लिए जारी होंगे पास

डीएम ने बताया कि विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार के लिए संबंधित एसडीएम, थानाध्यक्ष से पास लेना होगा। बताया कि केंद्र सरकार की ओर से इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं।

शाम चार से सुबह सात बजे तक रहेगी सख्ती

डीएम के मुताबिक शाम चार से सुबह सात बजे तक सख्ती रहेगी। इस दौरान आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान अगर कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

रखनी होगी सफाई, करना होगा सैनिटाइज
डीएम ने बताया कि सभी प्रतिष्ठान, दुकान, कार्यालयों एवं वाहनों को सैनिटाइज करना अनिवार्य है। वहीं, सभी कार्यालयोंध्प्रतिष्ठानों में आवागमन के समय प्रवेश एवं निकास द्वार पर थर्मल स्कीनिंग की व्यवस्था भी करानी होगी। पूर्व में जारी किए गए पास 31 मई तक मान्य रहेंगे।

ये सेवाएं रहेंगी प्रतिबंधित

– जिम, पंचकर्म एवं क्लब की दुकानें बंद रहेंगी।
– सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि।
– होटल एवं आतिथ्य सेवाओं से संबंधित गतिविधियां।
– सभी सिनेमा हॉल, मॉल, व्यायामशाला, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं ऑडोटोरियम, असेंबली हॉल।
– दुकानोंध्निजी कार्यालयों-प्रतिष्ठानों में सेंट्रलाइज्ड एसी का प्रयोग वर्जित रहेगा।
– सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य।
– सभी धार्मिक स्थल-पूजा स्थल जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक समारोह नहीं होंगे।
– सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान गुटखा, तंबाकू का सेवन भी प्रतिबंधित।

जिलाधिकारी-तहसील कार्यालय स्तर के कोर्ट बंद रहेंगे
डीएम ने बताया कि कलेक्ट्रेट एवं तहसील स्तर के सभी कोर्ट बंद रहेंगे। कलेक्ट्रेट एवं तहसीलों के अभिलेखागार भी अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। तहसील दिवसों एवं जनता मिलन का आयोजन भी स्थगित रहेगा। वहीं, कलेक्ट्रेट तथा तहसीलों में संचालित ई-जनाधार केंद्र भी बंद रहेंगे।

इन बातों का भी रखना होगा ध्यान

मास्क पहनना अनिवार्य है। वहीं, सोशल डिस्टेसिंग एवं स्वच्छता बनाए रखने के निर्देशों का पालन करना होगा। इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी अपराध की श्रेणी में शामिल है। अगर इसका उल्लंघन होता है तो दुकान, प्रतिष्ठान, निर्माण कार्यों के प्रबंधक, ठेकेदार के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
video
play-sharp-fill

Most Popular

Recent Comments