देहरादून। राष्ट्रीय राजमार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर फैले कूड़े-कचरे को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा रुख अपनाया है। हरिद्वार बाईपास रोड पर रिस्पना पुल से लच्छीवाला, भानियावाला टोल, एयरपोर्ट रोड, लालतप्पड़ क्षेत्र, रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर, रायवाला रेलवे स्टेशन एवं नेशनल हाईवे सर्विस रोड के दोनों ओर भारी मात्रा में गंदगी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 152 (पूर्व में सीआरपीसी 133) के तहत आपराधिक नोटिस जारी किए हैं।
जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर एवं ऋषिकेश द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण कराया गया, जिसमें पुष्टि हुई कि कूड़े के ढेरों से पर्यावरण और भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है, संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ रहा है तथा वन क्षेत्र में हाथियों और बंदरों की आवाजाही के कारण जन सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रशासन के अनुसार यह स्थिति लोक मार्ग पर विधिविरुद्ध बाधा एवं न्यूसेन्स की श्रेणी में आती है।
इस मामले में परियोजना निदेशक एनएचएआई, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, अधिशासी अभियंता एनएच खंड डोईवाला, सहायक वन सरक्षक, अधिशासी अभियंता लोनिवि ऋषिकेश, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत तथा रेलवे अधीक्षक रायवाला रेलवे स्टेशन को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर समस्त कूड़ा-कचरा हटाकर स्थायी स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी 19 दिसम्बर 2025 को मजिस्ट्रेट/एसडीएम न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें तथा फोटो सहित अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें। अनुपालन न करने या अनुपस्थित रहने की स्थिति में एकपक्षीय आदेश पारित किया जाएगा और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 6 माह तक के कारावास का प्रावधान है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण जारी रहेगा और भविष्य में भी आवश्यकता पड़ने पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

