अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पुलिस की भर्ती और हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति परीक्षा अधीनस्थ चयन आयोग के जरिये ही की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड पुलिस आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी है।
इस नीति के अनुसार परीक्षा के लिए आयोग में ही आवेदन किया जाएगा। लिखित परीक्षा आयोग कराएगा, जबकि शारीरिक परीक्षा पुलिस द्वारा कराई जाएगी। पुलिस शारीरिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध कराएगा। इसके बाद आयोग लिखित और शारीरिक परीक्षा के अंक जोड़कर परीक्षा परिणाम जारी करेगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति के 50 फीसद पद विभागीय परीक्षा से भरे जाएंगे। इनमें वही शामिल होंगे, जिनकी आयु 45 साल से अधिक न हुई हो।
पदोन्नति लेने से इंकार करने वालों का भी अनिवार्य रूप से तबादला किया जाएगा। पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान नागरिक पुलिस, अभिसूचना और सशस्त्र पुलिस के कर्मियों की ज्येष्ठता सूची संवर्गवार तय की जाएगी। किसी मामले में दंडित कार्मिक के अपील करने उसे सशर्त पदोन्नति परीक्षा में शामिल किया जाएगा। उसके परिणाम का लिफाफा बंद कर दिया जाएगा यह केवल निर्णय आने के पश्चात ही खोला जाएगा।