राज्य में अब सेटिंग्स चैटिंग से नहीं मिलेगा अब किसी भी दरोगा को थाना अध्यक्ष , अब वही दरोगा थानाप्रभारी बन सकेंगे जिनका बतौर पांच साल का कार्यकाल पूरा होचुका होगा । पुलिस मुख्यालय ने थाना प्रभारी बनने के लिए मानक तय कर दिए हैं । जिसे राज्य के सभी पुलिस कप्तानों को मानकों के तहत तैनाती करने के निर्देश दिए हैं । पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित पुलिस अधिष्ठान समिति ने सर्किल ऑफीसर और थाने के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति को लेकर मानक तय किए हैं । इसके अनुसार , थानाध्यक्ष पद पर वरिष्ठता , उपयोगिता , जनता के बीच कार्य व्यवहार और ईमानदारी के संबंध में आम छवि और कार्यदक्षता के आधार पर की जाएगी । जिन दरोगा का कार्यकाल पांच साल का हो चुका होगा वहीं थाना प्रभारी बनने की श्रेणी में आ सकेंगे । साथ ही थाना प्रभारी बनने वाले पुलिसकर्मी की ड्यूटी के दौरान बीते तीन वर्षो में किसी प्रकार की बैड एंट्री नहीं होनी चाहिए ।साथ ही अधिकारी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है । कोतवाली स्तर के थानों में इंस्पेक्टर रैंक का अफसर ही नियुक्त किया जाएगा । यदि जनपदों में निरीक्षक की उपलब्धता कम है तो आईजी डीआईजी की सहमति से उपनिरीक्षक को चार्ज मिल सकेगा । थाना प्रभारी प्रभारी अधिकारी को एक साल से पहले स्थानांतरित करने से पहले जिला कप्तान को डीआईजी – आईजी को जानकारी देनी होगी । साथ ही हटाने का काम भी विशेष रूप से बताना होगा । वहीं मामले में डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग का कहना है कि आये दिन मिल रही शिकायत के चलते पुलिस महानिदेशालय से ये फरमान जारी हुआ है जिसको जल्द अमल में लाया जाएगा।
नीरू गर्ग, डीआइजी, गढ़वाल