सरकार की नई नियमावली के तहत मंडी के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। अब निरंजनपुर मंडी रात दो बजे से सुबह छह बजे तक खुलेगी। साथ ही यहां आमजन के प्रवेश को पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मंडी में भीड़ कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। मंगलवार को मंडी सचिव विजय थपलियाल की अध्यक्षता में पुलिस, मंडी समिति व आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।
जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से कोविड नियमावली के तहत दिए गए दिशा-निर्देशों के क्रम में आहूत बैठक में मंडी में नई व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सचिव विजय थपलियाल ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में कोविड- 19 की दूसरी लहर भयावह साबित हो रही है। इस कारण मास्क पहनना, शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना नितांत आवश्यक है। उन्होंने आढ़तियों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों में अनावश्यक भीड़ न जमा होने दें। साथ ही मास्क व सैनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें।
सीओ सदर अनुज कुमार ने अवगत कराया कि नवीन मंडी में आढ़तियों-विक्रेताओं को प्रवेश प्रमाणिकता के आधार पर ही दिया जाए, जिसकी पुष्टि मंडी समिति के निरीक्षकों द्वारा की जाए। थाने व चौकियों से समन्वय बनाने को भी कहा गया। आढ़ती गगन सेठी ने मांग की कि मंडी में दुकान संचालन के समय व आवश्यक दिशा-निर्देश को समिति लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित करे।
बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि थोक मंडी में व्यापारिक गतिविधियां रात दो बजे से सुबह छह बजे तक संचालित होंगी। इसके बाद किसी व्यापारी का मंडी में प्रवेश नहीं होगा। साथ ही आम जन के लिए अग्रिम आदेशों तक मंडी में प्रवेश पूर्णत: वर्जित रहेगा।