आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत, अब मुआवजा राशि मिलने में होगी आसानी

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देहरादून। धामी सरकार ने आपदा प्रभावितों के विस्थापन एवं पुनर्वास के मामले में बड़ी राहत दे दी है। अब आपदा में किसी घर के क्षतिग्रस्त होने पर उसमें रह रहे सभी परिवारों को मुआवजा राशि दी जाएगी। कैबिनेट की शुक्रवार रात हुई बैठक में विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के मानकों में बदलाव पर मुहर लगा दी गई। अब ये तय किया गया है कि यदि किसी घर में एक से अधिक परिवार रह रहे हैं और वे परिवार रजिस्टर में अलग-अलग परिवार के रूप में दर्ज हैं तो सभी को मुआवजा राशि दी जाएगी। पूर्व में घर के क्षतिग्रस्त होने पर एक ही परिवार को मुआवजा देने का प्रविधान था।

कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि आपदा से क्षतिग्रस्त हुए किसी घर में यह यदि कोई विधवा अथवा बच्चे हैं तो उन्हें भी परिवार मानते हुए मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी आपदा प्रभावित की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है और उसके घर बनाने के लिए भूमि नहीं है तो उसे एक लाख रुपये की सहायता राशि अलग से दी जाएगी।

इसके अलावा पुनर्वास के मानकों में भी बदलाव किया गया है। आपदा प्रभावित किसी क्षेत्र के चिह्नित परिवारों में से जो पहले सहमत होगा, उसे पहले शिफ्ट किया जाएगा। इस बारे में निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। ये भी निर्णय लिया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में विस्थापन के लिए सर्वे हो चुका है और किसी चिह्नित आपदा प्रभावित परिवार ने स्वयं के प्रयासों से घर बनाना शुरू कर दिया है तो उसे भी धनराशि दी जाएगी। जिलों में तैनात भूगर्भ विज्ञानियों की रिपोर्ट के आधार पर विस्थापन व पुनर्वास के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

कम्युनिटी रेडियो के लिए बढ़ा अनुदान

कैबिनेट ने राज्य में कम्युनिटी रेडियो के लिए अनुदान राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। पूर्व में कम्युनिटी रेडियो के लिए 10 लाख का अनुदान दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 20 लाख कर दिया गया है। साथ ही तीन साल तक रखरखाव के लिए चार-चार लाख रुपये की राशि भी सरकार देगी।

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