आयुष्मान योजना में घपला, कालिन्दी अस्पताल पर 1.19 करोड़ का जुर्माना, हफ्तेभर में जमा करने के आदेश

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मरीजों के इलाज के नाम पर घपला करने वाले विकासनगर के जीवनगढ़ स्थित कालिंदी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एक करोड़ 19 लाख 98 हजार 170 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम अस्पताल के चेयरमैन को एक सप्ताह के भीतर प्राधिकरण के खाते में जमा न कराने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, कालिंदी हॉस्पिटल ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में प्रधानमंत्री जन आरोग्ध्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत 696 मरीजों के इलाज का क्लेम लिया था। बाद में जांच में पता चला कि यह सभी क्लेम फर्जी थे। जांच के बाद प्राधिकरण ने इस अस्पताल को अपनी सूची से हटा दिया था। क्लेम की राशि की वसूली को लेकर प्राधिकरण ने अस्पताल के चेयरमैन सतीश कुमार जैन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उनके जवाब से प्राधिकरण संतुष्ट नहीं हुआ।

प्राधिकरण के निदेशक डॉ. वीएस टोलिया ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की गाइडलाइन के तहत अस्पताल प्रबंधन को क्लेम की कुल धनराशि 1,19,98,170 रुपये 16 मई तक प्राधिकरण के खाते में जमा कराने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर समय से धनराशि जमा न कराई गई तो प्राधिकरण की ओर से रिकवरी और अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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