देहरादून। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसानों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की मांग और लॉकडाउन में परेशानियों को देखते हुए बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। निजी नलकूप श्रेणी में विलम्ब भुगतान अधिभार में छूट, 20 हजार किसानों को लाभ
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 30 जून तक बिल का भुगतान करने वाले निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को विलंब भुगतान अधिभार में छूट दी जा रही है। इससे 20 हजार किसानों को लाभ होगा। इसमें आने वाले तीन ककरोड़ 64 लाख रुपये के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार करेगी।
2 लाख 70 हजार औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लाभ
इसके साथ ही औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से मार्च 2020 से मई 2020 तक की गई बिजली खपत के सापेक्ष फिक्सड और डिमांड चार्ज की वसूली स्थगित की जा रही है। इसमें विलंब भुगतान अधिभार से छूट दी जाएगी। इससे 2 लाख 70 हजार उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इस पर आने वाले लगभग 8 करोड़ रूपए के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार ही करेगी।
25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान पर एक प्रतिशत की छूट
वहीं, सभी श्रेणियों के जो बिजली उपभोक्ता देय तिथि तक बिल का ऑनलाइन भुगतान करते हैं, उन्हें वर्तमान बिल की राशि में एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसमें एचटी उपभोक्ताओं को अधिकतम एक लाख और एलटी उपभोक्ताओं को अधिकतम 10 हजार रूपए की छूट दी जाएगी। इस पर आने वाले प्रतिमाह लगभग दो करोड़ के व्यय का वहन यूपीसीएल करेगी। इससे 25 लाख उपभोक्ता लाभांवित होंगे।
भुगतान न कर पाने पर 30 जून तक बिजली कनेक्शन काटने पर रोक
विद्युत उपभोक्ताओं के व्यापक हित में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 30.6.2020 तक किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता का विद्युत संयोजन विद्युत देयों के भुगतान नहीं किए जाने की दशा में काटे नहीं जाने के भी निर्देश दिए हैं।