देहरादून। प्रदेश में अब लोक निर्माण विभाग में कार्यरत और सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों को पूरी पेंशन दी जाएगी। शासन ने वर्कचार्ज के रूप में की गई सेवा अवधि को भी कुल सेवा में शामिल करते हुए पेंशन का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया है। इससे 1200 से अधिक वर्कचार्ज कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
लोक निर्माण विभाग में लंबे समय से वर्कचार्ज कर्मचारियों की पेंशन का मसला लंबित चल रहा था। दरअसल, हाईकोर्ट ने इन्हें पहले ही पेंशन देने का निर्णय ले लिया था मगर इस मामले में प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। तर्क यह दिया गया कि वर्ष 2005 के बाद नई पेंशन योजना जारी की गई है। ऐसे में इस अवधि में नियमित किए गए कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा सकती। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार ही वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन देने का निर्णय लिया था। अब इस क्रम में शासन ने इन्हें पेंशन देने का आदेश दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग में कार्यरत या सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की वर्कचार्ज अवधि को भी शामिल करते हुए पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर पेंशन की गणना या फिर कोई विसंगति होती है तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उप समिति के सामने यह मामला लाया जाएगा।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन वर्कचार्ज कार्मिकों को कार्य प्रभारित के रूप में कोई लाभ मिला होगा तो उसका समायोजन कर लिया जाएगा। शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी करने पर लोनिवि दैनिक कार्यप्रभारित वर्कचार्ज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बाबू खान ने इसे कर्मचारियों के संघर्ष की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों को उनका हक मिल पाएगा।