उत्तराखंडः हाउस टैक्स के बकायेदारों का जुर्माना माफ

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देहरादून। वित्तीय वर्ष 2019-20 का हाउस टैक्स न चुकाने वाले बकायेदारों को बड़ी राहत देकर नगर निगम ने उनका जुर्माना माफ कर दिया है। बकायेदारों से नगर निगम 15 हजार रुपये व टैक्स का 12 फीसद ब्याज वसूलता था, लेकिन कोरोना संकट के चलते इस मर्तबा इसे माफ कर दिया गया है।

हालांकि, नगर निगम ने बकायेदारों को पिछले वित्तीय वर्ष के टैक्स पर दी जाने वाली 20 फीसद की छूट का लाभ नहीं देने का निर्णय भी लिया है। अब 20 फीसद छूट का लाभ सिर्फ नए वित्तीय वर्ष 2020-21 का टैक्स देने पर ही मिलेगा। ऐसे में बकायेदारों को पिछले वर्ष का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। जुर्माने से राहत में करीब 50 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। फिलहाल हाउस टैक्स केवल ऑनलाइन ही जमा हो सकेगा।

नगर निगम हर वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स समय से जमा करने वालों को बीस फीसद की छूट देता है। यह छूट दिसंबर तक रहती है लेकिन हर साल इसे बढ़ाकर फरवरी तक कर दिया जाता है। इस साल छूट 20 मार्च तक दी जा रही थी, लेकिन कोरोना संकट के चलते टैक्स जमा नहीं हो पाया।

करीब 50 हजार लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक बीते वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा नहीं किया है। नगर निगम को अनुमान था कि सरकार वित्तीय वर्ष एक माह आगे बढ़ा सकती है। ऐसे में यह सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

अब चूंकि, निगम ने बुधवार से ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ऐसे में ये चिंता का विषय बना हुआ था कि पिछले वित्तीय वर्ष के बकायेदारों के साथ जुर्माने का क्या किया जाए।

महापौर सुनील उनियाल गामा ने इस संबंध में नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय व टैक्स अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली को बुलाकर बैठक में अब तक जमा टैक्स की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने नियमावली के अनुसार बकायेदारों को जुर्माने से राहत देने का फैसला लिया, लेकिन टैक्स में 20 फीसद की छूट खत्म कर दी। अब निगम की ओर से बीस फीसद छूट का लाभ सिर्फ नए वित्तीय वर्ष के टैक्स पर ही मिलेगा।

छह लोगों ने जमा कराया टैक्स

नगर निगम की ओर से ऑनलाइन हाउस टैक्स की प्रक्रिया शुरू करते ही लोगों ने ऑनलाइन टैक्स जमा कराना शुरू कर दिया है। पहले दिन छह लोगों ने पांच हजार रुपये टैक्स जमा कराया। बता दें कि मौजूदा समय में निगम पुराने साठ वार्डों से ही ऑनलाइन टैक्स वसूल सकता है।

अभी नए 40 वार्डों को ऑनलाइन सेवा से जोड़ा नहीं गया है। लॉकडाउन खुलने के बाद ही निगम मुख्यालय एवं जोनल कार्यालयों के कैश काउंटर खुल पाएंगे। नगर आयुक्त के मुताबिक कैश काउंटर खुलने पर सरकार के शारीरिक दूरी के नियमानुसार ही टैक्स जमा कराया जाएगा। इसके लिए प्रतिदिन लोगों की संख्या निर्धारित करने पर भी विचार हो रहा है।

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