देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने वारंट प्रकरण में की गई बयानबाजी के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल को पांच करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजा है। साथ ही गोदियाल को अदालत की अवहेलना का नोटिस भी भेजा गया है।
बरेली में चल रहे एक मामले में मंत्री आर्य के पति साहू के खिलाफ अदालत ने कुछ समय पहले वारंट जारी किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मामले में प्रदेश सरकार को घेरते हुए उस पर मंत्री के पति को बचाने का आरोप लगाया था। अब मंत्री के पति ने इस सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल को अपने अधिवक्ता के माध्यम से मानहानि और अदालत की अवहेलना का नोटिस भेजा है।
यह नोटिस ई-मेल, वाट्सएप के माध्यम से भेजने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को फैक्स किया गया है। नोटिस में विधि आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि जो मामले अदालत में चल रहे हैं, उसमें मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। जब तक किसी प्रकरण में कोई दोषी करार न दे दिया जाए, तब तक उसके प्रति कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल को इसकी जानकारी होनी चाहिए।
मंत्री के पति साहू के वकील की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उनके वारंट प्रकरण में सुनवाई से पहले ही मीडिया में जो वक्तव्य दिए हैं, उससे उनके मुवक्किल और उनकी पत्नी की मानहानि हुई है। यह भी आरोप लगाया गया है कि गोदियाल ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर वक्तव्य दिए हैं। साथ ही यह तक कह दिया कि साहू कोर्ट में सरेंडर करें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को यह संज्ञान रखना चाहिए कि वह न्यायाधीश नहीं हैं। नोटिस में कहा गया है कि किसी गलत अवधारणा से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व उनकी पार्टी नेता बयान जारी कर मामले में सुनवाई से पहले ही उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं।