देहरादून। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे उत्तराखंड में कल से कोविड कर्फ्यू लागू हो जाएगा। फिलहाल, कर्फ्यू 18 मई की सुबह छह बजे तक लागू किया गया है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अनुसार 17 मई को स्थिति का आकलन कर आगे फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड कर्फ्यू के दौरान केवल फल-सब्जी, मांस-मछली और दूध की दुकानें सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी।
उन्होंने बताया कि परचून की दुकानों के मामले में सोमवार को छूट दी गई है और यह एक बजे तक खुलेंगी। इसके बाद परचून की दुकानें 13 मई को सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए पंजीकरण और 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। अंतरराज्यीय व अंतर जनपदीय परिवहन में 50 फीसद क्षमता के साथ सार्वजनिक वाहन चलेंगे। माल वाहनों को कर्फ्यू से छूट दी गई है।
गांव लौट रहे प्रवासियों को ग्राम पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर में सात दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा। कलक्ट्रेट, मंडलायुक्त कार्यालय, विधानसभा, सचिवालय और आवश्यक सेवाओं के निदेशालयों को छोड़कर शेष कार्यालय बंद रहेंगे। कम कार्मिकों के साथ बैंक खुले रहेंगे।
9th MAY, 2021 SOP Uttarakhandreport.com