धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में डीजीपी ने कहा है कि जांच अधिकारी बिना किसी दबाव के जांच करेंगे। इस मामले में किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं होगी। फिलहाल मामले में विशेष जांच दल गठित कर दिया गया है। जांच के हर पहलू पर पुलिस मुख्यालय और रेंज कार्यालय से नजर रखी जा रही है।
हरिद्वार में दिसंबर में धर्म संसद हुई थी। इसमें समुदाय विशेष के बारे में वहां मौजूद कुछ लोगों ने टिप्पणी की थी। इसका एक वीडियो वायरल हुआ था तो मामले ने तूल पकड़ लिया। इस बीच जब हरिद्वार पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो डीजीपी को हस्तक्षेप करना पड़ा।
डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि उन्होंने वीडियो वायरल होने के तत्काल बाद ही मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके बाद हरिद्वार शहर कोतवाली में इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में आए वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153(ए) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
प्राथमिक जांच के बाद चार नामों को और जोड़ा
पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद मुकदमे में चार नामों को और जोड़ लिया। इसके बाद जब एक और वीडियो वायरल (इंस्पेक्टर के साथ) हुआ तो ज्वालापुर कोतवाली में भी वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फौरी तौर पर इस मुकदमे की जांच भी कोतवाली पुलिस को ही ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन इस बीच डीआईजी रेंज को इसमें एक विशेष जांच दल गठित करने के आदेश दे दिए गए। डीजीपी ने बताया कि इस मामले में निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस किसी के भी दबाव में न आए। ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
पुलिस मुख्यालय की है हर पहलू पर नजर
डीजीपी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है। हर पहलू को लेकर अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष जांच दल का पर्यवेक्षण एसपी देहात देहरादून करेंगी। इसके अलावा डीआईजी रेंज कार्यालय भी इसका पर्यवेक्षण करेगा। यही नहीं पुलिस मुख्यालय को भी हर दिन की कार्रवाई के बारे में अधिकारियों को जानकारी देनी होगी।
लिखित आदेश हो गए हैं जारी
विशेष जांच दल के लिए लिखित आदेश जारी हो गए हैं। अब हरिद्वार कोतवाली शहर का विवेचना अधिकारी हटाकर विशेष जांच दल के अधिकारियों को बनाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया भी तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी गई है। डीआईजी रेंज करण सिंह नगल्याल ने बताया कि उन्होंने हरिद्वार पुलिस को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।