प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब पट्टे की भूमि पर खेती किसानी करने वाले भूमिधर किसानों को भी सम्मान निधि मिलेगा। योजना में पात्रता के लिए सरकार ने मालिकाना हक की शर्त हटा दी है। इससे प्रदेश भर में हजारों किसानों को सम्मान निधि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। शासन स्तर पर कृषि विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर सभी जिलों को सम्मान निधि से वंचित किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं।राज्य में बिखरी कृषि जोत होने के कारण नौ लाख से अधिक छोटे किसान हैं। लेकिन जिन किसानों को सरकार ने सरकारी भूमि पट्टे पर दी है, उन्हें अभी तक सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा था। योजना की शर्तों के अनुसार कृषि भूमि पर किसान का मालिकाना हक होना चाहिए। ऊधमसिंह नगर, नैनीताल जिले में पट्टे वाले भूमिधर किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं।