उत्तराखंड में अब लग सकेंगे मेले, स्वीमिंग पूल भी खुलेंगे

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देहरादून। कोरोना के चलते बंद पड़े स्वीमिंग पूल अब तैराकों की रौनक से गुलजार होंगे तो दूसरी ओर ट्रेड फेयर भी लगाए जा सकेंगे। राज्य सरकार ने मंगलवार को इन दोनों के लिए एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर के प्रयोग को तवज्जो दी गई है।

आपदा प्रबंधन सचिव एसए मुरुगेशन की ओर से मंगलवार को दो एसओपी जारी की गई। एक एसओपी स्वीमिंग पूल के लिए जारी की गई। इसमें साफ किया गया कि पूल से जुड़े जितने भी इलाके हैं, उन सभी को लगातार सैनिटाइज करना होगा।

पूल में आने वाले लोगों को पूल मैनेजमेंट को यह लिखित में देना होगा कि अगर वे कोरोना के लक्षण वाले हुए तो पूल में नहीं आएंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूल में सीसीटीवी कैमरे लगाने भी अनिवार्य होंगे। सभी आने वालों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।

थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य होगी
पूल के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन के अलावा थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य होगी। कोविड संदिग्ध होने पर उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। 10 साल से कम आयु के बच्चों और 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को पूल में न आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

वहीं, केंद्रीय मंत्रालय से एसओपी आने के बाद अब ट्रेड फेयर के आयोजन भी हो सकेंगे। आपदा प्रबंधन सचिव एसए मुरुगेशन की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक, अब आयोजनकर्ता को कोविड के मद्देनजर सुरक्षा के उपाय पुख्ता करने होंगे।

आने वालों के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार बनाने होंगे। भीड़ इकट्ठा न हो और छह फीट की दूरी बनी रहे, इस पर सीसीटीवी की मदद से खास फोकस करना होगा। मेलों में स्टॉल 12 वर्ग मीटर का होना चाहिए और वह दो साइड से खुला होना चाहिए।

प्रदर्शनी या मेले का 60 प्रतिशत हिस्सा आने वाले लोगों के लिए और 40 फीसदी हिस्सा ही मेले में इस्तेमाल किया जा सकेगा। मेले में पैरामेडिकल एंबुलेंस के अलावा कोविड रिस्पांस टीम भी बनानी होगी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना होगा। मेले के दौरान कोई भी लाइव म्यूजिक कार्यक्रम अनुमन्य नहीं होगा।

 

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