देहरादून। उत्तराखंड में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं।
धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।
सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा इत्यादि ) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
समस्त जिम, स्वीमिंग पूल, स्पॉ रहेंगे पूर्णतः बन्द।
सभी सरकारी शिक्षण संस्थान प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेकनिक, आई.टी.आई व कोचिंग इंस्टीट्यूट भी रहेंगे बन्द।
ऑनलाइन माध्यम से होंगी अध्ययन कार्य सम्पादित। कर्फ्यू का समय अब शाम 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा। रविवार को रहेगा पूरे राज्य में लॉक डाउन।
शहरी क्षेत्र में जरूरी सामान के संस्थानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान 2:00 बजे होंगे बंद
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