देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने आज अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित किया गया है जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार बफर जोन का निर्धारित कर सकेंगे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज शैक्षिक संस्थान, कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे, जबकि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की परमिशन रहेगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी अभी बंद रहेंगे, जबकि योगा इंस्टिट्यूट और जिम केंद्र सरकार की अनुमति के बाद 5 अगस्त से खोले जा सकेंगे।
अंतरराष्ट्रीय उड़ाने भी केवल गृह मंत्रालय के आदेश पर ही खोले जाएंगे। वही इंडिपेंडेंस डे के समारोह आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ही यह आयोजित होंगे। इसी वहीं अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले तमाम लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, वही बॉर्डर चेक पोस्ट पर तमाम कागज मांगे जाने पर देना अनिवार्य होगा।