उत्तराखंड में यात्रा करने से पहले जानिए परिवहन विभाग के नए नियम

0
273

कोविड कर्फ़्यू के बदले नियम के बाद अब परिवहन विभाग की ओर से उत्तराखंड में यात्रा करने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है।
परिवहन विभाग की ओर से जारी की गई SOP के मुताबिक, प्रदेश के भीतर 25 फ़ीसदी क्षमता के साथ सार्वजनिक वाहनों को चलने की अनुमति दे दी गई है।
सोमवार को परिवहन विभाग की ओर से जारी की गई SOP में जारी किए गए नए प्रोटोकॉल के तहत राज्य के भीतर और अंतर राज्य मार्गों पर सार्वजनिक वाहन की पंजीयन पुस्तिका में निर्धारित सेटिंग क्षमता के 75 फ़ीसदी के आधार पर संचालन की अनुमति होगी और राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ही किराया लिया जाएगा ।

वही निजी वाहनों को इन नियमों के तहत 50% की सीमा के तहत ही वैध आईडी और इमरजेंसी कारणों के लिए आवाजाही की अनुमति होगी।
इमरजेंसी में ऑटो और टैक्सी को केवल यात्रा की अनुमति दी गई है।
इसकी जानकारी देते हुए उत्तराखंड परिवहन सचिव डॉ रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रदेश के भीतर और अंतर राज्य मार्ग पर सभी सार्वजनिक वाहन SOP के मानक के अनुसार ही परिचालित होंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

LEAVE A REPLY