देहरादून। अनलॉक-चार के लिए उत्तराखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इससे पहले केंद्र की गाइडलाइन के आधार पर प्रदेश के लिए एसओपी तैयार करने पर काफी मंथन हुआ और मंगलवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, शिक्षण और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि, ऑनलाइन और डिस्टेंस शिक्षा को संचालन की अनुमति है।
अनलॉक 4 की गाइडलाइन
21 सितंबर के बाद सभी जिले अपने यहां स्कूलों में 50 फीसद शिक्षकों और गैर-शिक्षक स्टाफ की अनुमति दे सकते हैं। इन्हें ऑनलाइन कोचिंग, टेली काउंसलिंग और अन्य गतिविधियों की इजाजत होगी। इसके साथ ही अभिभावकों की लिखित अनुमति से नौवीं से 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे। उपस्थिति के लिए स्कूल छात्रों पर दबाव नहीं डालेंगे। आइटीआइ और अन्य कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण से जुड़े संस्थान भी परिचालन शुरू कर सकेंगे।
21 सितंबर के बाद सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और खेल आयोजनों की अनुमति होगी। अधिकतम 100 लोग शामिल होंगे। फेस मास्क, शारीरिक दूरी और अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा। 20 सितंबर तक शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति रहेगी। इसके बाद इनमें भी 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे।
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान फिलहाल बंद रहेंगे। ओपन एयर थिएटर को परिचालन की अनुमति होगी।
अब कोई भी जिला बिना राज्य सरकार की इजाजत के अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।