देहरादून। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा कथित रूप से किराए का भुगतान न करने के मामले में केन्द्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट की अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
सोमवार को न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन के नेतृत्व में पीठ ने रमेश पोखरियाल द्वारा दायर याचिका पर अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को जितने भी समय वह सरकारी आवास में रहे, उस अवधि का बाजार दर से किराया देने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में 2001 से सभी सरकारी आदेशों को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया था।