देहरादून। शासन के आदेश के क्रम में देहरादून जिला प्रशासन ने भी कोरोना कर्फ्यू 18 मई की सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया है। इस कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध को और कड़ा कर दिया गया है। इस आठ दिन की अवधि में परचून की दुकानें सिर्फ दो दिन खोली जाएंगी। लोग आवश्यक वस्तुएं खरीद सकें, इसके लिए सुबह छह बजे से दोपहर एक बजे तक परचून की दुकानों को खोला जा सकता है। इसके बाद ये प्रतिष्ठान चौथे दिन 14 मई को खोले जाएंगे। तब परचून की दुकानें भी सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकेंगी।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव के आदेश के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू में सिर्फ फल-सब्जी, दूध, मीट/मछली की दुकानें व पशु चारे और इससे संबंधित प्रतिष्ठान रोजना खोले जा सकेंगे। इन्हें सुबह सात से 10 बजे तक ही खोलने की छूट दी गई है। होटल व रेस्तरां को भी सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खोलने की छूट दी गई है।
इसी तरह परचून संबंधी सामान भी होम डिलीवरी के माध्यम से भेजा जा सकता है। उधर, कोरोना की जांच कराने वाले व्यक्तियों या वैक्सीनेशन के लिए आवागमन की छूट रहेगी। हालांकि, इसके लिए वाजिब दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए प्रविधानों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट, सभी उपजिलाधिकारी व पुलिस को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
आवश्यक सेवा को छोड़ सभी कार्यालय रहेंगे बंद
इस दफा फिर से सभी कार्यालयों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। सिर्फ आवश्यक सेवा से संबंधित कार्यालय जैसे कलेक्ट्रेट, इससे संबंधित कार्यालय, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसे कार्यालय ही खोले जा सकेंगे।
कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट
फल-सब्जी की दुकानें, डेयरी, मीट-मछली (लाइसेंसधारी) के प्रतिष्ठान, राशन की दुकानें, सरकारी राशन की दुकान व पशु चारे के प्रतिष्ठान सुबह सात से 10 बजे तक खोले जाएंगे।
पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति व दवा के प्रतिष्ठान पूरे समय खोले जा सकेंगे।
रेस्तरां व मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट।
विवाह समारोह को अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ छूट।
शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।
मालवाहक वाहनों को आवागमन की रहेगी अनुमति।
जो व्यक्ति वास्तविक रूप से उपचार के लिए अस्पताल जा रहे हैं, उन्हें छूट रहेगी। चेकिंग प्वाइंट पर पुलिस को उचित साक्ष्य दिखाने होंगे।
पोस्ट ऑफिस, बैंक, बीमा कंपनी एवं वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे।
सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य जारी रहेंगे। इनके श्रमिकों, ठेकेदार व कार्मिकों को छूट रहेगी।
औद्योगिक इकाइयों व इनके कार्मिकों को संबंधित रूट पर आवागमन की छूट।
शासकीय कार्यालयों, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी के कार्मिकों को संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र दिखाकर जाने की छूट रहेगी।