कोरोनावायरस कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकार ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र जमा किए जाने के संबंध में शिथिलता प्रदान की है सचिव अमित सिंह नेगी द्वारा आदेश जारी किया गया है कि राज्य सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के माह पारिवारिक पेंशनरों को अनुमन्य होने वाले वर्ष में एक बार कराए जाने वाले जीवित प्रमाण पत्र के सत्यापन की व्यवस्था के लिए 30 जून तक छूट दे दी गई है। जिससे कि कोविड-19 के दौर में अब पेंशनर अपना जीवित प्रमाण पत्र 30 जून तक आसानी से कभी भी जमा करा सकते हैं।
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