कोरोना संक्रमण काल तक सार्वजनिक वाहनों का किराया दो गुना करने का आदेश जारी

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हल्द्वानी। कैबिनेट के कोरोना संक्रमण काल तक सार्वजनिक वाहनों का किराया दो गुना करने का फैसला लेने के बाद परिवहन मुख्यालय ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। हालांकि वाहनों को आधे यात्रियों पर ही सफर करना होगा। परिवहन मुख्यालय के आदेश के बाद केमू, रोडवेज व निजी बसों के संचालकों ने सड़क पर वाहनों को दौड़ाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।

परिवहन विभाग के सचिव शैलेष बगौली की ओर से जारी आदेश के मुताबिक साधारण बसों में मैदानी रूट पर 1.05 रुपये प्रति किमी की जगह अब 2.10 रुपये प्रति किमी का किराया लिया जाएगा। जबकि साधारण बसों में पर्वतीय रूटों पर 1.50 रुपये प्रति किमी की जगह तीन रुपये प्रति किमी लिया जाएगा। इसके साथ वातानुकूलित सेवाओं में सामान्य किराये का 1.25 गुना व 1.90 गुना और सुपर लक्जरी कोचों में मूल दर का तीन गुना किराया लिया जाएगा।

इसके अलावा 30 किमी परिधि में चलने वाले सार्वजनिक बसों का पहले दो किमी तक 14 रुपये, दो से छह किमी तक 20 रुपये, छह से 10 किमी तक 30 रुपये, 10 से 14 किमी तक 40 रुपये, 14 से 19 किमी तक 50 रुपये, 19 से 24 किमी तक 60 रुपये, 24 से 29 किमी तक 70 रुपये और 29 से अधिक किमी पर 80 रुपये किराया देना होगा।/

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