Monday, March 9, 2026
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गड्ढे में गिरकर घायल व्‍यक्ति को दो लाख रुपये देगी ठेका कंपनी, साथ ही देना होगा एक लाख रुपये का अर्थदंड भी

देहरादून। निर्माण कार्यों के दौरान बरती जाने वाली लापरवाही पर न सिर्फ मजिस्ट्रेटी जांच बैठाई गई, बल्कि पहली बार उसका परिणाम भी निकलकर सामने आया है। जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार की ओर से बैठाई गई मजिस्ट्रेटी जांच में स्पष्ट किया गया है कि बलबीर रोड पर स्मार्ट सिटी के कार्य में की गई खोदाई में लापरवाही बरती गई। इसके चलते दस व्यक्ति चोटिल हुए। गंभीर रूप से चोटिल एक व्यक्ति को दो लाख रुपये फौरी तौर पर अदा किए जाएंगे। इसके अलावा ठेकेदार पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

जिलाधिकारी के आदेश पर मजिस्ट्रेटी जांच के तहत 18 सितंबर को बलबीर रोड का निरीक्षण किया गया। राजपुर रोड क्षेत्र के विधायक खजान दास की उपस्थिति में ठेका कंपनी आरजी गुरुनाम (जेवी) के प्रतिनिधि व स्थानीय निवासियों के बयान दर्ज किए गए। कुल 14 बिंदुओं पर जांच की गई। जिलाधिकारी के मुताबिक जांच में खोदाई का कार्य मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। वहीं, खोदाई के बाद सड़क को उचित ढंग से नहीं भरा गया और निर्माण कार्य के इर्द-गिर्द सुरक्षा बोर्ड भी नदारद मिले। जहां सुरक्षा बोर्ड थे, वहां उन पर रिफलेक्टर नहीं लगाए गए थे। इसके चलते दस व्यक्ति चोटिल हो गए। दुर्घटना में शारदा उनियाल के दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए थे। उनके कंधे पर भी चोट आई। घायल होने के चलते शारदा के समक्ष रोजी-रोटी का भी संकट पैदा हो गया। जांच रिपोर्ट में दुर्घटना के विभिन्न साक्ष्य भी लगाए गए।

जांच रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद जिलाधिकारी ने ठेका कंपनी को आदेश दिया कि वह शारदा उनियाल को फौरी इलाज के लिए दो लाख रुपये अदा करे। वहीं, भविष्य में उपचार के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी के सत्यापन के बाद अतिरिक्त धनराशि भी दी जाएगी। अर्थदंड कंपनी को जिलाधिकारी के बैंक खाते में जमा करना होगा।

कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी

जिलाधिकारी ने ठेका कंपनी आरजी गुरुनाम को निर्देश दिया कि वह सड़क की खोदाई के बाद दो दिन के भीतर उसका भरान कर दे। कार्य के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जाए। अगर भविष्य में लापरवाही पाई जाती है तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

-डा. आर राजेश कुमार (जिलाधिकारी, देहरादून) ने कहा कि निर्माण कार्य में लगी सभी एजेंसियां इस बात का ध्यान रखें कि जो भी कार्य वह कर रही हैं, वह जनता की सुविधा के लिए है। लिहाजा, किसी भी कार्य में जनता के हितों की अनदेखी अक्षम्य होगी।

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