गद्दी पर बैठकर राजा को प्रजा के बारे में जानकारी नहीं मिल सकती। इसके लिए राजा को जनता के बीच जाना ही होगा। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने चारधाम में पुजारियों की भीड़ उमड़ने को लेकर भी नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद इन बिन्दुओं पर निर्णय सुरक्षित रख लिया।
हाईकोर्ट ने गुरुवार को अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली एवं देहरादून के सच्चिदानंद डबराल की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। इस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट से ऑक्सीजन प्लांट पर केंद्र को निर्देश देने का भी आग्रह किया। इसके जवाब में सरकार की तरफ से बताया गया कि केंद्र को इस बारे में भेजे पत्र का 10 दिन बाद भी जवाब नहीं आया है। इस पर कोर्ट ने केंद्र से उत्तराखंड की मांग को गंभीरता से लेने को कहा। अन्यथा, अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी।