देहरादून । उत्तराखंड के घरेलू समेत अन्य श्रेणियों के सभी उपभोक्ताओं के बिजली बिल में एक अक्तूबर से बढ़ोतरी कर दी गई है। उत्तराखंड पॉवर कॉरपोरेशन ने बिजली की नई दरें लागू कर दी हैं। बिजली की दरों के बढ़ने से सभी उपभोक्ताओं पर कुल मिला कर 8.99 प्रतिशत बढ़ोतरी का बोझ पड़ेगा।
सबसे अधिक बोझ दुकान, होटल सहित इस तरह का व्यवसाय करने वालों पर पड़ेगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल की याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के क्रम में यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्रा ने आदेश जारी कर दिए। निगम ने अपना घाटा पाटने के लिए सभी श्रेणियों की विद्युत दरों में औसतन 8.99 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग की थी। इस वृद्धि से निगम को अतिरिक्त 295 करोड़ की आय होगी। बढ़ी हुई दरें 31 मार्च 2020 तक प्रभावी रहेंगी।
ये हैं बिजली की नई दरें
श्रेणी | वर्तमान दरें | वृद्धि (पैसे प्रति यूनिट) |
घरेलू | 4.23 | 39 |
अघरेलू | 6.10 | 53 |
सरकारी | 5.45 | 47 |
एलटी उद्योग | 5.76 | 53/50 |
एचटी उद्योग | 5.79 | 50 |
रेलवे ट्रैक्शन | — | 49 |
मिक्स लोड | — | 49 |
बीपीएल | — | 22 |
बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो गई है। बढ़ी हुई दरें एक अक्टूबर से लागू होंगी। इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों को भी सूचना दे दी गई है। -बीसीके मिश्रा, प्रबंध निदेशक, यूपीसीएल