देहरादून। चार धाम जाने वाले यात्री वाहनों के लिए प्रदेश सरकार अब जल्द ही परिवहन विभाग की ग्रीन कार्ड नियमावली में बदलाव करने जा रही है। इस संशोधित नियमावली में ग्रीन कार्ड को ऑनलाइन बनाने के लिए प्रविधान किए जाएंगे। इसके तहत ऑनलाइन फीस जमा करने और छोटी गाड़ियों को फिटनेस के लिए विभाग में बुलाए जाने की अनिवार्यता से छूट दी जाएगी।
प्रदेश में हर साल लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आते हैं। यात्रा पर जाने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं। ग्रीन कार्ड का अर्थ यह होता है कि वाहन के सारे कागजात पूरे हैं और इसकी फिटनेस चेक कर ली गई है, ये वाहन पर्वतीय मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह फिट हैं। इसका मकसद वाहन दुर्घटना के साथ ही वाहनों के अवैध संचालन पर रोक लगाना है। यात्रा के दौरान विभिन्न आरटीओ व एआरटीओ कार्यालयों में ये कार्ड बनाए जाते हैं।
यात्रा सीजन में ग्रीन कार्ड बनाने के लिए वाहनों की लंबी कतारें लगती हैं। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने इस वर्ष सबके लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड बनाने का निर्णय लिया था। हालांकि, इस बार यात्रा सुचारू न होने के कारण यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई। इस व्यवस्था को लागू करने से पहले विभाग को नियमावली में बदलाव भी करना था। इसके लिए नियमावली में संशोधन कर प्रस्ताव शासन को भेजा गया।
इसमें कहा गया है कि चालक समेत 10 सीटर क्षमता वाले वाहन की फिटनेस यदि ठीक है तो उसे ग्रीन कार्ड बनाने के लिए कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। हालांकि, इससे अधिक सीटर वाहनों के लिए फिटनेस चेक कराने को कार्यालय आने की व्यवस्था बदस्तूर जारी रहेगी। अब इस मसले को बुधवार को होने वाली कैबिनेट में लाए जाने की उम्मीद है।