जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि घोषित करने पर रोक लगाने की मांग

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देहरादून। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि घोषित की जा रही है। जबकि कर्फ्यू के दौरान सभी कार्यालय बंद पड़े हैं। ऐसे में व्यापारी चाहकर भी अकाउंटेंट, अधिवक्ता व सीए आदि के कार्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिससे जीएसटी रिटर्न भरना मुश्किल कार्य हो गया है।

वस्तु व सेवा कर में पंजीकृत व्यापारियों के लिए थ्री बी यानी कि मासिक रिटर्न भरना आवश्यक किया गया है। समय से रिटर्न नहीं भरने पर जुर्माना व ब्याज दोनों की बाध्यता लागू की गई है। जिसमें अप्रैल माह का जीएसटी रिटर्न 24 मई तक भरा जाना है। जबकि ज्यादातर व्यापारी जीएसटी रिटर्न भरने के लिए अधिवक्ताओं, सीए व एकाउंटेंट पर निर्भर हैं। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं को अनुमति दी गई है। जिसमें जीएसटी रिटर्न को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में व्यापारियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं हैै।

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